मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2024 | Haryana shehri nikay swamitva yojana in hindi 

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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2024 हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा प्रारंभ की गई “हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023” एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत राज्य के फरीदाबाद, गुरुग्राम, और अन्य शहरी निकायों के सभी नागरिकों को उनकी दुकानों और मकानों पर पूरा प्रभुत्व अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसका लाभ वह नागरिक उठा सकते हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्षों से अधिक का लीज (रेंट) भरा है या मकान को किराए पर लेकर रहा है। 

इस योजना के तहत, उम्मीदवार नागरिक कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए सरकार द्वारा उन्हें कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी दी जाएगी। इसके साथ जो नागरिक इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी नहीं होंगे, उन्हें संपत्ति को मार्किट रेट पर किराए पर देना होगा।

इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य की लगभग 25 हजार नागरिकों को लाभ पहुंचाया जाएगा और विभाग के पास वर्तमान में 16 हजार नागरिकों का डेटा है, जिसमें और भी नागरिकों को शामिल करने की उम्मीद है। यह योजना सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए के रूप में राजस्व प्राप्त करने का सुझाव दे रही है।

यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो नागरिकों को उनकी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण देने का प्रयास कर रहा है और समृद्धि में मदद करने के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित माहौल प्रदान कर रहा है।

Mukhyamantri shehri nikay swamitva yojana 2024

योजना का नाममुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
शुरू की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
लाभार्थीहरियाणा राज्य के नागरिक
लाभदुकानों एवं मकान पर मालिकाना हक
उद्देश्यनागरिकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटClick Here 

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य 

हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में “मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना” की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को उनकी संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों को लाभान्वित करेगी जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्ष या उससे अधिक समय तक संपत्ति पर किराएदारी, लीज़ या लाइसेंस शुल्क जमा किया है।

इस योजना के तहत, प्रदेश के सभी नागरिक जिनके पास 20 वर्षों या उससे अधिक समय से मकान या दुकान का कब्जा है, वे अपनी संपत्ति पर कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके अपना स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से, लाभार्थी नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थियों को राज्य की आर्थिक संपत्ति में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करेगी। इससे स्थानीय समृद्धि में वृद्धि होगी और समाज को एक मजबूत आधार प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लाभ और विशेषताएँ

  • इस योजना के अंतर्गत, नागरिकों को उनकी संपत्ति पर पूरा प्रभुत्व अधिकार प्रदान करने का आदिकारिक प्रयास किया जाएगा, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्षों या उससे अधिक समय से किराएदारी, लीज़, या लाइसेंस शुल्क जमा कर रहे हैं।
  • इस योजना के तहत, लाभार्थी नागरिक अपनी संपत्ति के लिए कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकते है।
  • इस योजना से नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे अपने आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ सकें।
  • इस योजना से हरियाणा राज्य सरकार को अधिकतम 50% की छूट के साथ लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है, जिससे राज्य के विकास में मदद मिलेगी।
  • इस योजना के माध्यम से, नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जो उन्हें समृद्धि की ओर एक कदम और बढ़ने में मदद करेगा।
  • इस योजना से नागरिकों को समाज में आत्मविश्वास बढ़ाने और समृद्धि में योगदान करने का मौका मिलेगा।
  • इस योजना के लाभार्थी नागरिकों को आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
  • इस योजना से आत्मनिर्भरता की प्रोत्साहना करते हुए स्थानीय समृद्धि में वृद्धि होगी, जिससे नागरिकों को स्वतंत्रता और समृद्धि का अहसास होगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए पात्रता मापदंड

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा। 

  • आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। 
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक का 31 दिसंबर 2021 तक संबंधित मकान या दुकान पर 20 साल या उससे अधिक समय के लिए कब्जा होना चाहिए। 
  • आवेदक के पास दुकान और मकान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए। 
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। 

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • राशन कार्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • फायर एनओसी 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर 
  • बिजली का बिल 
  • पानी का बिल 
  • उप किराएदारी का समझौता पत्र 
  • किराए की रसीद 
  • रिटर्न

शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करना होगा। 

  • सबसे पहले आपको योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा वेबसाइट पर आते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • जहां पर आपको Register Here का विकल्प दिखाई दे रहा होगा जिस पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। 
  • इस नए पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी है और Generate OTP के विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • उसके बाद आपके Registered Mobile Number पर OTP आएगा जिसको OTP Box में दर्ज कर देना है और Submit के विकल्प क्लिक कर देना है। 
  • उसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है और Citizen Login के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 
  • उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर का विवरण डाल देना है और Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, जिसे आपको OTP Box में डालकर Login के विकल्प पर क्लिक कर देना है। 
  • उसके बाद आपको Apply Now के विकल्प पर क्लिक करना होगा फिर आपके सामने स्क्रीन पर एक नया आवेदन पत्र खुल जाएगा। 
  • अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना है और उसके साथ अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना है। 
  • इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 
  • इस तरह आप इस शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। 

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना सिटीजन लोगिन करने की प्रक्रिया

सिटीजन लोगिन करने के लिए आपको दी गई लिंक “Citizen Login” पर क्लिक करना है, जिससे कि आप Direct आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है इसके बाद सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना है। फिर OTP को otp box में दर्ज करके आप Login  कर सकते हैं। 

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ULB Login करने की प्रक्रिया

ULB Login करने के लिए आपको दी गई लिंक “ULB Login” पर क्लिक करना है, जिससे कि आप Direct आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है इसके बाद सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना है। फिर OTP को otp box में दर्ज करके आप Login  कर सकते हैं।

इस लेख के माध्यम से हमने आपको mukhyamantri shehri nikay swamitva yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना आवेदन कर दें।

धन्यवाद

2 thoughts on “मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2024 | Haryana shehri nikay swamitva yojana in hindi ”

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