Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana 2024 | दिव्यांग जनों को ऑनलाइन ऋण का लाभ

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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana राजस्थान सरकार ने राज्य के विशेष योग्यजन को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नई योजना को शुरू किया है इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना है। इस योजना के तहत राजस्थान के दिव्यांग लोगों को स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नागरिकों को ₹5,00,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वह आर्थिक सहायता प्रदान कर सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। राज्य के सभी दिव्यांगजनों हेतु मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना में से एक है।

आप भी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana से जोड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं।

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana 2024 Details

योजना का नाम मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
शुरू की गईराजस्थान सरकार द्वारा
उद्देश्य विकलांग जनों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए लोन की सहायता प्रदान करना 
लाभार्थीराजस्थान राज्य के दिव्यांग एवं विशेष नागरिक
लोन राशि5 लाख रुपए
संबंधित विभाग विशेष योग्यजन निदेशालय राजस्थान सरकार
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटSSO Portal Rajasthan 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना क्या है

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान राज्य के सभी दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से वह सभी दिव्यंका नागरिक अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से ₹5,00,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। आपको बता दें की योजना के तहत मिलने वाले लोन की राशि अलग-अलग बैंकों के माध्यम से खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए दी जाती है। की जानकारी के लिए बता दें कि लोन राशि का 50% या अधिकतम ₹50,000 जो भी दोनों में से कम होता है, वह अनुदान के रूप में दिया जाता है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के माध्यम से मिलने वाले लोन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट डीवीडी के जरिए जमा कराई जाती है। लाभार्थी इस राशि का उपयोग कर अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकता है रोजगार स्थापित कर और सशक्त बन सकता हैं। आप भी मुख्यमंत्री विशेष योग्य जैन स्वरोजगार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होगा।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग श्रेणी में आने वाले नागरिकों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराना हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लोन पर 50 % की सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से विकलांग श्रेणी में आने वाले नागरिक अपना खुद का रोजगार शुरू कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना को राजस्थान के विकलांग नागरिकों के लिए शुरू किया गया है।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ वही विकलांग नागरिक उठा सकते हैं जो खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए इच्छुक हैं।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार दिव्यांग जनों को ₹5,00,000 तक का लोन उपलब्ध कराएगी।
  • इस योजना के तहत ₹5 लाख रुपए के लोन के साथ सरकार लाभार्थियों को 50% यानी ₹50,000 की सब्सिडी का लाभ भी प्रदान करती है।
  • इस योजना का संचालन विशेष योग्यजन निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाली रन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीवीडी के माध्यम से जमा की जाएगी।
  • इस योजना के तहत राजस्थान राज्य के दिव्यांगजन स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • इस योजना के शुरू होने से राज्य का बेरोजगारी दर कम हो सकेगा।
  • योजना के माध्यम से राज्य के विशेष नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकेंगे जिससे उनके जीवन में सुधार आएगा।
  • अब विशेष जनों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी और वह बिना किसी वित्तीय समस्या के अपना रोजगार स्थापित कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना की पात्रता

  • आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्य जान स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिए।
  • आवेदक उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से काम की होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार की विकलांगता का प्रतिशत 40% या इससे अधिक का होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लाभार्थी को तभी मिलेगा जब उसके बैंक खाते के अंदर कोई भी लोन बकाया नहीं होगा।
  • आवेदक का विकलांगता का प्रमाण पत्र और पासबुक बनी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र 
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • ₹10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ पत्र
  • बैंक खाता विवरण 
  • जन आधार कार्ड 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री विशेष योगदान स्वरोजगार योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जिले के जिला अधिकारी या सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में जाना होगा।
  • उसके बाद वहां से आपको संबंधित अधिकारी से इस योजना का आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है।
  • उसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज कर देना है जैसे कि आवेदक का नाम, आवेदक की श्रेणी, जन्मतिथि, आयु, व्यवसाय से संबंधित जानकारी, व्यवसाय का नाम आदि।
  • उसके बाद आपको योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच कर देना है।
  • उसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म वही जमा करना है जहां से अपने आवेदन पत्र प्राप्त किया था।
  • उसके बाद एक महीने के अंदर आपकी पात्रता की जांच की जाएगी।
  • उसके बाद संबंधित बैंकों से स्वीकृति के लिए आवेदन भेजा जाएगा।
  • इसके बाद आपको योजना के अंतर्गत लोन का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana online apply करने के लिए आपको निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर अपना पंजीकरण (Registration) करवाना होगा।
  • उसके बाद आपको मिली लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर फिर से लॉगिन करना होगा।
  • उसके बाद आपको पोर्टल पर जाकर SIMS DSAP का चयन करना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
  • उसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा।
  • फिर आवेदन फार्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी आपको ध्यानपूर्वक दर्ज कर देनी है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • जैसे ही आपका आवेदन फार्म जमा होगा, उसे संबंधित अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • फिर जैसे ही आपके आवेदन पत्र को मंजूरी मिलती है आपको इसकी सूचना प्रदान कर दी जाएगी।

इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी है यदि आप भी राजस्थान राज्य के नागरिक हैं और अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए इच्छुक है तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन जरूर करें।

धन्यवाद

FAQ’s

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए कौन पात्र है?

इस योजना के लिए राजस्थान के विशेष एवं विकलांग नागरिक लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने रुपए का लोन मिलता है?

इस योजना के अंतर्गत विशेष एवं विकलांग नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ₹500000 तक का लोन मिलता है।

मुख्यमंत्री विशेष योगदान स्वरोजगार योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लोन पर 50% यानी ₹50000 (दोनों में से जो भी काम हो) की सब्सिडी दी जाती है।

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