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Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश की सरकार बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है, इस योजना के तहत राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण पर सब्सिडी की सुविधा प्रदान करेगी। तो आज किस आर्टिकल में हम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें, पात्रता, दस्तावेज, लाभ, विशेषता, आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलेगी, तो अंत तक जरूर पढ़ें।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2024 Details
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
उद्देश्य | राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के नागरिक |
सब्सिडी दर | 5% से 8% तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here…. |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को राजस्थान राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दिए गए ऋण पर सब्सिडी की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी स्वरोजगार उद्योग या सर्विस सेक्टर उद्योग को शुरू करने के लिए सक्षम होंगे। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से न केवल वह लोग आवेदन कर सकते हैं, बल्कि जो इच्छुक व्यक्ति नई एंटरप्राइज की शुरुआत करना चाहता है, वह भी आवेदन कर सकता है, इसके अलावा जो व्यक्ति विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकरण परियोजनाओं को करना चाहते हैं वह भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करना है, जिससे राजस्थान में बेरोजगारी दर में कमी हो सके इसीलिए लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दिए गए ऋण पर सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा नागरिक लोन प्राप्त कर अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हो सके।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में नागरिकों के लिए सब्सिडी दर 5% से लेकर 8% तक क्या होगा। इस योजना के तहत बिजनेस लोन के लिए अधिकतम राशि सीमा 10 करोड रुपए होगी। यह ऋण समग्र ऋण, सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण के लिए आपको किसी भी प्रकार की कॉलेटरल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह 10 लाख तक का लोन आपको बैंक द्वारा बिना किसी इंटरव्यू के ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि आप 10 लाख से अधिक का ऋण लेते हैं, तो उसे स्थिति में बैंक द्वारा जांच करने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी के माध्यम से आपके खाते में लोन ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी दर
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan Interest Rate की बात करें तो उसकी सूची निम्नलिखित है।
अधिकतम ऋण | सब्सिडी दर |
Up to 25 Lakhs | 8% |
25 Lakhs to 05 Crore | 6% |
05 Crore to 10 Crore | 5% |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण देने वाली संस्थाएं
- Rajasthan Financial Corporation
- Regional rural Bank
- Schedule small finance Bank
- Private sector scheduled commercial bank
- SIDBI
- National commercial bank
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी
- इंडिविजुअल एप्लीकेंट
- कंपनी
- पार्टनरशिप फर्म
- एल एल पी फॉर्म्स
- सेल्फ हेल्प ग्रुप
- सोसाइटी
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से राजस्थान राज्य में स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि होगी।
- इस योजना के माध्यम से उन सभी नागरिकों को लोन पर सब्सिडी प्राप्त होगी जो नई एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं।
- इसके अलावा पहले से स्थापित एंटरप्राइज भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आप अधिकतम 10 करोड रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को ऋण पर सब्सिडी भी दी जाएगी और सब्सिडी का दर 5% से 8% तक होगा।
- आपकी जानकारी के लिए बता दें की योजना के अंतर्गत 10 लख रुपए तक के लोन पर किसी भी प्रकार की कॉलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।
- योजना के तहत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण भी रखा गया है।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana online apply करने के लिए आपको निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको SSO Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट को होम पेज खुल कर आएगा।
- उसके बाद यदि आप पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको Login के विकल्प पर क्लिक कर लॉगिन कर लेना है।
- यदि आप पोर्टल पर पहले से पंजीकृत नहीं है तो आपको अपना पंजीकरण करना है।
- पंजीकरण करने के लिए आपको Registration के लिंक पर क्लिक करना है।
- फिर आपको अपनी कैटेगरी को चुना है, उसके बाद आपके सामने पंजीकरण फार्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको पंजीकरण फार्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी, उसके बाद सबमिट के विकल्प क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको फिर से होम पेज पर जाकर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
- फिर आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी और योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह आप मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोटोशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana offline apply करने के लिए आपको निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री लघु प्रवचन योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी जैसे व्यक्तिगत, शिक्षक, निवास, संपर्क संबंधी, उद्योग आदि।
- इसके बाद आपको योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
- उसके बाद आपको ही आवेदन फॉर्म लेकर अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर देना है।
- इसके बाद आपके द्वारा जमा किए गए फॉर्म की सभी जानकारी और दस्तावेजों की जांच बैंक अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- यदि आपकी सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज सही होंगे, तो आपको बैंक के माध्यम से लोन दे दिया जाएगा।
- इस तरह आप मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी है यदि आप भी राजस्थान राज्य के नागरिक हैं, तो इस योजना में आवेदन कर खुद का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु लोन प्राप्त कर सकते हैं।
धन्यवाद
FAQ’s
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5% से 8% तक की सब्सिडी मिलती है।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में अधिकतम लोन की सीमा क्या है?
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम लोन की सीमा 10 करोड रुपए है।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण का नेचर कैसा है?
इस योजना के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण रखा गया है।