मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2024 | Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana Apply Online

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हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए “मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, अगर कृषि कार्य करते समय किसी किसान या मजदूर की मृत्यु हो जाती है या वे विकलांग हो जाते हैं, तो उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना में आयु सीमा हटा दी गई है, जिससे 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत किन घटनाओं पर वित्तीय सहायता दी जाती है, आवेदन कैसे करना है और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, इन सभी जानकारियों के लिए आपको यह आर्टिकल ध्यान से पढ़ना होगा।

Table of Contents

Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana 2024 Details

योजना का नाममुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना
शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा
संबंधित विभागकृषि विपणन बोर्ड
लाभार्थीराज्य के किसान
उद्देश्यखेती के दौरान किसानों की मृत्यु या अंग हानि होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन और ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://agriharyana.gov.in/

मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना क्या है 

हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। यह योजना 1 जनवरी 2014 से संचालित हो रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड में या वहां से आते-जाते समय हुई दुर्घटना के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना किसानों, खेतिहर मजदूरों, कृषि कार्य करने वाले, मार्किट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों, मवेशी और पॉल्ट्री फार्मिंग तथा डेयरी फार्मिंग करने वालों पर लागू होती है।

इस योजना का लाभ केवल मृत्यु या अपंगता की स्थिति में ही मिलता है, ताकि किसान इस वित्तीय सहायता का उपयोग कर संकट की घड़ी में अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना का बजट 40 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। जुलाई 2023 तक इस योजना के तहत 7 प्रभावित किसानों को 3.80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों और खेतिहर मजदूरों को कृषि कार्य करते समय मृत्यु या विकलांगता हो जाने पर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ताकि ऐसे संकट के समय में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस वित्तीय सहायता राशि से किसान दुर्घटना की स्थिति में अपना उचित उपचार करा सकें और मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना की आयु सीमा कितनी है

हरियाणा सरकार ने एक आधिकारिक बयान में घोषणा की है कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी लाभ प्राप्त करने की सुविधा होगी। पहले इस योजना के तहत पीड़ित की आयु 10 साल से कम और 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए थी।

मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि

मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को विभिन्न अवस्थाओं में वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि निम्नलिखित प्रकार से होती है:

  1. मृत्यु होने की दशा में: 5 लाख रुपए
  2. रीढ़ की हड्डी के टूटने या अन्यथा स्थायी अशक्तता होने पर: 2 लाख 50,000 रुपए
  3. दो अंग भंग होने पर / स्थाई गंभीर चोट लगने पर: 1 लाख 87,500 रुपए
  4. एक अंग भंग होने पर (चार उंगली कटने पर एक अंग की हानि): 1 लाख 25,000 रुपए
  5. पूरी उंगली कटने पर: 75,000 रुपए
  6. आंशिक उंगली भंग होने पर: 37,500 रुपए

यह आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल घटनाएं।

कृषि मशीनरी दुर्घटना: किसान या मजदूर जिन्हें कृषि मशीनरी, औजार, टूल्स, उपकरण के काम करते समय दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि गुर्रा, कोल्हू, चैफ कटर, थ्रेशर इत्यादि, उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

कुआं या नलकूप से संबंधित दुर्घटना: किसान या मजदूर जिन्हें कुआं खोदते, नलकूप लगाते या इन्हें संचालित करते समय जहरीली गैस के कारण दुर्घटना होती है, उन्हें यह योजना से सहायता मिलेगी।

बिजली करंट से होने वाली दुर्घटना: किसान या मजदूर जिन्हें कृषि कार्यों के दौरान बिजली करंट से दुर्घटना होती है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

वाहन संबंधित दुर्घटना: कृषि उपज लादने या उतारने के समय वाहन के साथ दुर्घटना होने पर, जैसे कि पशु ठेला, ट्रक इत्यादि, योजना से सहायता मिलेगी।

जहरीले जीवों के काटने से होने वाली दुर्घटना: कृषि कार्यों के दौरान सांप या अन्य जहरीले जीव के काटने से मौत होने पर, इस योजना से आर्थिक सहायता राशि प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना के लाभ एवं विशेषताएं 

  • हरियाणा सरकार के राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • कृषि गतिविधियों के दौरान दुर्घटना में किसान और खेतिहर मजदूर की मृत्यु या अपंगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • कृषि गतिविधि के दौरान होने वाली दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
  • दुर्घटना में पूर्ण या आंशिक अपंगता होने पर 37,000 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
  • यह योजना किसानों को शारीरिक समस्या होने पर आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी।
  • किसान और खेतिहर मजदूर दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी इस योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना की पात्रता

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु निर्धारित की गई पात्रता को पूरा करना होगा। जो कि कुछ इस प्रकार है:

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए केवल राज्य के किसान, खेतिहर मजदूर, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूर पात्र होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
  • सभी आयु वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान किसानों तथा खेतीहर मजदूर के घायल होने अथवा उनकी मृत्यु होने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana के आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • किसान कार्ड 
  • मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र 
  • अपंगता प्रमाण पत्र 
  • चिकित्सा रिपोर्ट 
  • खाता पासबुक 
  • मोबाइल नंबर बैंक 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की आवेदन प्रक्रिया 

  • पहले हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वहां से होम पेज खोलें और स्कीम के सेक्शन में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • अपने जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
  • आवेदन सबमिट होने के बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
  • अगर सब कुछ सही है तो आपके बैंक खाते में आर्थिक सहाय सुरक्षा राशि भेज दी जाएगी।
  • इस तरह आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया   

  • पहले अपने जिले के कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय जाएं।
  • वहां से मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
  • आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करें जहां से आपने फॉर्म प्राप्त किया था।
  • आवेदन जमा करते समय आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसे आप सुरक्षित रखें।
  • आवेदन सत्यापित होने पर आपके बैंक खाते में योजना की आर्थिक सहायता राशि भेज दी जाएगी।

FAQ’s

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना क्या है?
यह हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसका उद्देश्य कृषि गतिविधियों में हुई दुर्घटनाओं में मृत्यु या अपंगता होने पर किसानों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

कौन-कौन से लोग इस योजना के लिए पात्र होते हैं?
योजना के तहत हरियाणा राज्य के किसान, खेतिहर मजदूर, और मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूर पात्र हैं।

आवेदन प्रक्रिया में कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं?
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र या अपंगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा रिपोर्ट, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो।

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें?
आपको अपने जिले के कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय जाना होगा, वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, उसमें आवश्यक जानकारी भरें, और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

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