Mukhymantri Krishak Durghantna Kalyan Yojana 2024, up krishak durghatna Kalyani Yojana, (मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या हैं, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, लाभ, पात्रता, यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024)
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू किया गया था इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसान अगर दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे मुख्यमंत्री की योजना द्वारा सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा अगर राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार द्वारा उसके परिवार को ₹500000 की सहायता या मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होने पर भी उसे ₹200000 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के किसान है और आप भी इस कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पात्रता, लाभ की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी।
mukhymantri krishak durghatna Kalyan Yojana 2024 Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
मृत्यु का मुआवजा | ₹5 लाख रुपए |
विकलांग की आर्थिक सहायता | ₹200000 |
उद्देश्य | उत्तर प्रदेश के किसानों की सामाजिक सुरक्षा |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना क्या हैं
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 2020 में शुरू की गई थी इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को दुर्घटना पर आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी।
इस योजना के अंतर्गत अगर किसी किसान की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ₹500000 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। वहीं अगर दुर्घटना के समय आवेदक का 60% से अधिक हिस्सा दिव्यांगता हो गया है तो उसे 2 से 3 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ पात्रता जरूर होनी चाहिए जो कि कुछ इस प्रकार से हैं।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ले सकते हैं।
- किसान आवेदन की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- किसान की मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना की सहायता राशि उसके परिवार के माता-पिता, पत्नी बेटा, बेटी बहू पोता और पोती को मुआवजा मिल सकता हैं।
- वह किस भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं उन्हें भी यह दुर्घटना राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लाभ
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं।
- इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही लाभ ले सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसान हो। अगर आप किसान नहीं भी है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- अब तक राज्य के 2 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका हैं।
- आवेदक की किसी कारणवश सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस जगह पर उसके परिवार को ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- अभी तक की सड़क दुर्घटना में 60% से ज्यादा शेयर चला जाता है तो उसको 2 लाख से 3 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं जिनकी दुर्घटना 14 सितंबर 2019 के बाद हुई हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाएं
इस योजना के माध्यम से किस किन-किन दुर्घटनाओं में इस योजना का लाभ ले सकता है वह कुछ इस प्रकार से हैं।
- आज में जलने से
- बाढ़ में बह जाने से
- बिजली के गिरने से
- करंट लगने से
- हत्या, आतंकवाद हमला, डकैती, मारपीट में हुई दुर्घटना
- यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना से
- मकान के नीचे दबाने से
- प्रतीक आपदा की वजह से
- चेंबर में गिरने से होने वाली दुर्घटना
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का मुआवजा
इस योजना के माध्यम से आपको किस प्रकार कैसे मुआवजा मिलेगा वह बातें कुछ इस प्रकार से हैं।
- आवेदक के दोनों हाथ तथा दोनों पैर न होने पर उसे 5 लाख के मुआवजा का प्रावधान है।
- एक हाथ और एक पैर के न होने पर भी उसे 5 लाख के मुआवजा का प्रावधान है।
- मृत्यु होने के बाद भी 5 लाख का मुआवजा उसके परिवार वालों को मिलेगा।
- एक पैर एक हाथ की विकलांगता पर 2 से 3 लाख रुपए का प्रावधान है।
- ऐसी स्थिति जिसमें विकलांगता 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम है तो उसे 1 से 2 लाख के मुआवजे का प्रावधान है।
- दुर्घटना के समय आंखें चली जाने पर भी 5 लाख का मुआवजा का प्रावधान है।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका होम पेज खुल जाएगा।
- अब आपको नवीन पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपसे पूछी गई जरूरी जानकारी को आपको भरना होगा और सुरक्षित करें पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद में आपके सामने आवेदक का आवेदन पत्र में कृषि विभाग की सेवा के अनुभव में मुख्यमंत्री कृषक सेवा दुर्घटना सहायता योजना में क्लिक करना होगा।
- उसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के लिए आपको आवेदन प्राप्त होगा।
- इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी को आपको भरना होगा जैसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जानकारी दावाकर्ता का पता एवं वह क्या काम करता है और दुर्घटना की जानकारी आदि।
- यह सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको आवेदक की क्षतिग्रस्त अंग तथा साथ मांगे सभी दस्तावेज की कॉपी स्कैन कराके अपलोड कर देना है।
- इन सभी चीजों को अपलोड करने के बाद दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप अपनी सावधान फॉर्म को सबमिट बटन पर क्लिक करके जमा कर दें।
- आवेदक के मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा।
- इस रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- इस तरीके से आवेदक अपना सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ ले सकता है।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की ऑफलाइन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदक के परिवार को अपने जिला के कलेक्टर के पास एक आवेदन पत्र लिखकर देना होगा। इस पत्र में आपके साथ में हुई सारी घटनाओं का आपको विवरण देना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र कुछ समय के लिए तहसील में ही जमा रहता है जब जिला अधिकारी द्वारा घटना और दस्तावेजों की संपूर्ण जांच हो जाती है उसके बाद में किसान या किसान के परिवार के सदस्य जनों को योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है इस तरह आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
FAQ’s
mukhymantri krishak durghatna Kalyan योजना क्या है।
यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों की दुर्घटना के बाद सहायता राशि के लिए है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ किसको मिलेगा।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के दुर्घटनाग्रस्त किसानों को मिलेगा।
इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं।
इस योजना में आवेदन ऑफ़लाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कितने पैसे मिलेंगे।
इस योजना के तहत मृत्यु हो जाने पर 5 लाख और दिव्यांग हो जाने पर 2 से 3 लाख रुपए मिलेंगे।