हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना 2024 | आवश्यक दस्तावेज, लाभ और आवेदन कैसे करें

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हरियाणा सरकार राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में, 19 जून, बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जींद में एक राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह के दौरान नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना’ है। इस योजना के तहत राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो भी श्रमिक इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।

Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana 2024 Details

योजना का नाममुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana)
शुरू की गईमुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा
लाभार्थीराज्य के निर्माण श्रमिक
उद्देश्यनिर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने पर 1,100 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना
राज्यहरियाणा
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://hrylabour.gov.in/

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना क्या है

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने 19 जून 2024 को राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत, पंजीकरण करने वाले निर्माण श्रमिकों को 1,100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी श्रमिक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें सरकार द्वारा 1,100 रुपए की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

अब हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने पर 1,100 रुपए की प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। यह योजना निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे सरकार उनके डेटा बेस को तैयार कर सकेगी और उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचा सकेगी।

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन का उद्देश्य 

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करना है। पंजीकरण के बाद, ये श्रमिक सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलता है, इसलिए कई श्रमिक जो पंजीकृत नहीं हैं, वे इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। इस योजना के तहत, पंजीकरण करने पर श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन के लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1,100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या दर्शन कराया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्रमिकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।
  • इस राशि का उपयोग श्रमिक अपने कल्याण हेतु कर सकेंगे।
  • यह योजना श्रमिकों का सतत एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में सहायता करेगी।
  • इस योजना के माध्यम से न केवल प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा बल्कि सरकार द्वारा श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन की पात्रता 

हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा। इसके बाद पंजीकरण करने पर श्रमिकों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

  • इस योजना के तहत केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी पात्र होंगे।
  • राज्य के निर्माण श्रमिक ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • श्रमिक को HBOCDWW बोर्ड में प्रथम बार पंजीकृत होना चाहिए।
  • इस प्रोत्साहन राशि का लाभ श्रमिक को जीवनकाल में केवल एक बार ही प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन के आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • HBOCWW बोर्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक
  • शपथ पत्र

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन की आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले, Labour Department Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वहां, वेबसाइट के होम पेज पर जाएं।
  • होम पेज पर BOCW Welfare Schemes के सेक्शन में जाएं।
  • मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब, Registration के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • Submit के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दस्तावेजों का सत्यापन होगा।
  • सत्यापन के बाद, DBT के माध्यम से पंजीकरण प्रोत्साहन राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन शपथ पत्र डाउनलोड  कैसे करें 

  • सबसे पहले, लेबर डिपार्मेंट हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वहां, वेबसाइट के होम पेज पर जाएं।
  • होम पेज पर मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • योजना के विस्तार में जानकारी मिलेगी।
  • अब, आपको इस पेज पर नीचे की ओर “Download Undertaking” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • यहां पर आपके सामने मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का घोषणा पत्र दिखाई देगा।
  • अब, आप शपथ पत्र को डाउनलोड करने के ऑप्शन पर क्लिक कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

FAQ’s

योजना क्या है?
हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए एक सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य पंजीकरण और आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

लाभ किसे मिलेगा?
योजना का लाभ हरियाणा राज्य के निवासियों और निर्माण श्रमिकों को होगा जो पंजीकृत होंगे।

आवश्यक दस्तावेज?
श्रमिकों को पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र जैसे दस्तावेज चाहिए।

राशि का उपयोग?
योजना के अंतर्गत श्रमिक एक बार ही अयोध्या दर्शन के लिए अर्थिक सहायता राशि का उपयोग कर सकते हैं।

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