हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के लिए एक खास योजना शुरू की है, जो अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत, सरकार इन श्रमिक परिवारों को आर्थिक मदद देगी ताकि वे अपने नवजात शिशु और उसकी माँ की सही देखभाल कर सकें। यह वित्तीय सहायता बच्चे के जन्म के समय दी जाएगी ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो और उन्हें अच्छा भोजन मिल सके। इस योजना से श्रमिक परिवारों के बच्चों की अच्छी परवरिश सुनिश्चित होगी और शिशु मृत्यु दर कम होने की संभावना है। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के श्रमिक परिवार ही उठा सकेंगे।
Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 Details
योजना का नाम | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के नवजात बच्चे और माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना |
लाभ | गरीब और कमजोर श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 21,000 रुपए |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना क्या है
हरियाणा सरकार ने नवजात शिशुओं और उनकी माताओं की सहायता के लिए पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है। यह योजना पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके अंतर्गत, सरकार बच्चों के पालन-पोषण और माताओं को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता देगी। इस योजना का लाभ केवल दो बच्चों तक ही सीमित होगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदकों को पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदक हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे वे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य
हरियाणा के श्रमिक वर्ग के लिए, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने परिवार और नवजात शिशु की सही देखभाल नहीं कर पाते, हरियाणा सरकार ने पितृत्व लाभ योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवारों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे अपने नवजात बच्चे और उसकी माँ को पर्याप्त पोषण और देखभाल दे सकें। इस आर्थिक मदद से शिशु और माँ की मृत्यु दर कम होगी और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। योजना के तहत, नवजात शिशु की देखभाल के लिए 15,000 रुपए और माँ के पौष्टिक आहार के लिए 6,000 रुपए, कुल 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह मदद श्रमिक परिवारों को उनके कठिन समय में राहत देगी और उनकी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाएगी।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा सरकार ने श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पितृत्व लाभ योजना शुरू की है।
- इस योजना के तहत श्रमिकों को दो किस्तों में कुल ₹21,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- पहली किस्त में, नवजात शिशु के पालन-पोषण और देखभाल के लिए ₹15,000 की राशि प्रदान की जाएगी।
- दूसरी किस्त में, बच्चे के जन्म के बाद माता को पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए ₹6,000 की सहायता राशि दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के श्रमिक नागरिकों को आवेदन करना होगा। राज्य के पंजीकृत सभी श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा मातृत्व लाभ योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- श्रमिक के पास वैध श्रमिक कार्ड होना जरूरी है।
- बच्चे के जन्म के एक साल के अंदर योजना के लिए आवेदन करना होगा।
- अगर आवेदक पहले से ही किसी अन्य सरकारी सहायता योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- यदि जन्म के समय शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- श्रमिक परिवार को अधिकतम दो बच्चों के लिए ही इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि, अगर बच्चे बेटियां हैं, तो तीन बेटियों तक इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- आवेदन करते समय नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इन सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद ही श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संख्या
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉगिन करें।
- अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो नीचे दिए गए “न्यू अकाउंट” पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।
- पोर्टल पर लॉगिन हो जाने के बाद, सर्च बॉक्स में “Paternity” लिखकर सर्च करें।
- अब आपके सामने “Paternity Benefit Scheme Haryana” आ जाएगी। इस पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा।
- आपको पंजीकृत श्रमिक का परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अंत में “सबमिट” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इस प्रकार आप हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप हरियाणा सरल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “हरियाणा पितृत्व लाभ योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
- होम पेज पर “Track Application/Appeal” विकल्प चुनें।
- एक नया पेज खुलेगा, जिस पर आपको “Department, Service” चुनना होगा।
- “Application Reference ID” दर्ज करें।
- “Check Status” पर क्लिक करें।
- आपके सामने आवेदन संबंधित जानकारी दिखाई देगी।
FAQ’s
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ कौन ले सकता है?
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ राज्य के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक ले सकते हैं।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने रुपए की कितनी सहायता मिलेगी?
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता शिशु और मां की देखभाल तथा उचित पोषण के लिए मिलेगी।
Haryana Pitritva Labh Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Haryana Pitritva Labh Yojana की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ है।