Haryana Mukhyamantri vivah shagun scheme kya hai in hindi 2024, vivah shagun scheme required documents, vivah shagun yojana haryana apply process in hindi, haryana vivah shagun yojana eligibility, (हरियाणवी मुख्यमंत्री विवाह शगुन स्कीम क्या है 2024, विवाह शगुन स्कीम दस्तावेज, मुख्यमंत्री विवाह शगुन हरियाणा में कितने पैसे मिलेंगे, हरियाणा विवाह शगुन योजना में आवेदन कैसे करें, हरियाणा विवाह शगुन योजना की पात्रता, विवाह शगुन योजना में किस को लाभ मिलेगा)
हेलो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों, विधवा महिला की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार हमेशा से ही राज्य की ऐसी बच्चियों के लिए बहुत सारी योजनाओं को संचालित करती है, जिसके तहत कभी उन्हें पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, तो कभी ऐसी बच्चियों के लिए उनके विवाह हेतु अनुदान राशि प्रदान की जाती है। एक बार फिर हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना को शुरू किया है जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब बच्चियों को सरकार अनुदान राशि प्रदान करेगी तथा उनके परिवारों को सम्मान प्राप्त कराएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Haryana Vivah Shagun Yojana के बारे में विस्तार पूर्व के जानकारी देने का प्रयास करेंगे।
नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
किसने शुरू की | हरियाणा सरकार द्वारा |
उद्देश्य | विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान करना |
लाभार्थी | गरीब परिवार की बच्चियां |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है
हरियाणा सरकार द्वारा विवाह शगुन योजना को शुरू किया है जिसके अंतर्गत गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को शादी के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी जिसके तहत 71000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला की बच्ची को 51000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन वही अनुसूचित जाति वर्ग की बेटियों को 71000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के समान एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा में अपना जीवन यापन करते हैं, उन परिवार की बच्चियों के विवाह में आर्थिक रूप से अनुदान राशि प्रदान किय जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी करने के लिए अनुदान राशि प्रदान करने से है। हरियाणा राज्य में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं उन्हें अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसी समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना को शुरू किया है। किसी योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक राशि प्रदान करेगी जिसके माध्यम से परिवार अपने बच्चियों की शादी के खर्चों को पूरा कर सकें।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कितने पैसे मिलेंगे
Vivah Shagun Yojana के माध्यम से हरियाणा सरकार जरूरतमंद परिवारों को कुछ इस प्रकार से आर्थिक राशि मुहैया कराएगी।
विधवा महिला की बच्ची के लिए
- इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विधवा महिला की बच्ची की शादी के समय 51 हजार रुपए की राशि प्रदान करेगी।
- विधवा महिला की बच्ची की शादी के लिए शादी के समय 46000 रुपए दिए जाएंगे और बाकी की धनराशि शादी के पंजीकरण होने के बाद दी जाएगी।
- शादी के पंजीकरण कर लेने के 6 महीने बाद ही बची राशि प्रदान कर दी जाएगी।
एससी/डीटी/झुग्गी समुदाय वालो को
- इस योजना के अंतर्गत एससी/डीटी/झुग्गी समुदाय कि लोगों को सरकार द्वारा 71000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि इन परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होगी तभी योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी।
सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राशि
- इन सभी श्रेणी के लोगों के लिए सरकार द्वारा 31000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- ₹21000 की राशि शादी के समय प्रदान की जाएगी।
- बाकी बची राशि शादी के पंजीकरण के समय दी जाएगी।
- इन सभी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- इन सभी वर्ग के परिवारों के पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो।
दिव्यांग जनों के लिए राशि
- यदि नव विवाहित जोड़ा है और दोनों विकलांग है तो ऐसे में सरकार ₹51000 की राशि प्रदान करेगी।
- यदि दोनों में से कोई एक विकलांग है तो ऐसे में सरकार 31000 रुपए की राशि देगी।
महिला खिलाड़ियों की सहायता राशि
- महिला खिलाड़ी के लिए 31000 रुपए की राशि तय की गई है, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ी के लिए इतनी ही राशि दी जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार से हैं।
- इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियों की शादी के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा सरकार इस योजना के अंतर्गत एक ही परिवार की 2 लड़कियों को भी सहायता राशि देगी।
- इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को अपनी बच्चियों की शादी के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- गरीब वर्ग के बेटियों की शादी के खर्च में सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता
इस योजना के अंतर्गत सरकार ने निम्नलिखित पात्रताएं शामिल की हैं।
- इस योजना का मुख्य पात्र हरियाणा का स्थाई नागरिक ही माना जाएगा।
- दुल्हन की उम्र 18 साल से काम नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल बेटियों के परिवार को ही दिया जाएगा।
- यदि शादी का पंजीकरण 6 महीने के अंदर नहीं होगा तो फिर बची हुई राशि नहीं दी जाएगी।
- बेटी के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। (खिलाड़ी महिला को छोड़कर)
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरूरी है।
- आधार कार्ड
- लड़की का बैंक खाता
- लड़का और लड़की दोनों के एडमिट कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है।
- सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको नया पंजीकरण के विकल्प का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- अब आपके पास दर्ज किए गए नंबर पर ओटीपी आएगा।
- अब आप ओटीपी दर्ज करें।
- अब आपके पास नया पेज खुलेगा जिसमें आपको व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज करनी होगी।
- जानकारियां दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अब आपको जमा करें के विकल्प का चयन करना होगा।
- इस प्रकार इस योजना के तहत आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है।
- सबसे पहले आपको अपने योजना से संबंधित स्थानीय आवास कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय जाते समय आप सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें।
- कार्यालय में जाकर आप अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियां अच्छे से दर्ज करें।
- जानकारियां दर्ज करने के बाद पूछे गए सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगा दें।
- अब आप आवेदन पत्र वहीं कार्यालय में जमा कर दें।
- इस प्रकार इस योजना के तहत आपकी ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
दोस्तों, आज हमने आपको हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आप भी हरियाणा के नागरिक हैं और आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जो आर्थिक रूप से कमजोर है या जिनके परिवार की मुखिया महिला है और उनके यहां बेटी है। तो आप उन्हें इस योजना के अंतर्गत अवश्य लाभ प्राप्त करवा सकते हैं।
FAQ‘s
1) विवाह शगुन योजना क्या है
गरीब वर्ग के परिवार को सम्मान देने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
2) मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कितने पैसे मिलेंगे
इस योजना के अंतर्गत 71000 की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी।
3) हरियाणा विवाह शगुन योजना में पैसे कब मिलेंगे
इस योजना के तहत बेटी के विवाह के समय अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
4) विवाह शगुन योजना में किसको लाभ दिया जाएगा
सामान्य वर्ग, पिछड़ावर्ग, अनुसूचितजाति,अनुसूचित जनजाति, एससी, डीटी वर्ग के नागरिकों को लाभ दिया जाएगा।