Haryana Mahila Samridhi Yojana 2024 | एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन, लाभ, पात्रता, दस्तावेज

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हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2024 मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई है, इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जाएगा साथ ही इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस पहल के तहत, राज्य सरकार महिलाओं को उनके खुद के व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 60,000 रुपये का ऋण प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से, महिलाओं के सपने पूरे किए जाएंगे, जो उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। 

इस लेख के माध्यम से हम आपको हरियाणा महिला समृद्धि योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ आदि। इसलिए, सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

हरियाणा महिला समृद्धि योजना क्या है 

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ऑनलाइन आवेदन जारी कर रही है। हरियाणा के जो SC वर्ग की इच्छुक महिलाएं  है। इस “हरियाणा महिला समृद्धि योजना” के अंतर्गत अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए  लोन प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (HSFDC) विभाग ने महिला समृद्धि योजना हेतु विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से SC वर्ग की महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी। इस “Haryana Mahila Samridhi Yojana” के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का एक बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और उसे बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। 

Haryana Mahila Samridhi Yojana 2024 Details

योजना का नामहरियाणा महिला समृद्धि योजना
शुरू की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
उद्देश्यरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
लाभार्थीराज्य की SC वर्ग की सभी महिलाएं
श्रेणीहरियाणा राज्य की सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटSaral Haryana

महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य

महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2024 के  तहत आवेदकों को न्यूनतम दस्तावेज़ों के साथ लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह हरियाणा सरकार की पहल है जो नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करने का प्रयास कर रही है और गरीब परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत, महिलाएं जैसे सिलाई दुकानें, कपड़ा की दुकानें, चाय की दुकानें, पापड़ बनाना, टोकरी बनाना, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कॉस्मेटिक की दुकानें आदि के व्यापार स्थापित करने के लिए प्राप्त धन का उपयोग कर सकती हैं।

महिला समृद्धि योजना के लिए लाभार्थी

महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, हरियाणा की महिलाएं निम्नलिखित स्व-रोजगार के लिए ऋण प्राप्त करके उनमें से कोई भी एक या अधिक व्यवसाय शुरू कर सकती हैं:

  • सिलाई की दुकान
  • कपड़े की दुकान
  • चाय की दुकान
  • कॉस्मेटिक की दुकान
  • डेयरी फार्मिंग
  • चूड़ी की दुकान
  • पापड़ बनाना
  • टोकरी बनाना
  • ब्यूटी पार्लर
  • बुटीक
  • कोई अन्य व्यवसाय

यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है जिसमें उन्हें खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए साधन प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लाभ

  • Haryana Mahila Samridhi Yojana के लाभ केवल राज्य की अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की महिलाओं को संरक्षित किए जाते हैं। 
  • इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। 
  • राज्य में महिलाएं Haryana Mahila Samridhi Yojana के तहत अपने खुद के रोजगार को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा Rs 60,000 का ऋण 5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। 
  • इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को बैंक खाता होना चाहिए और उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। 
  • हरियाणा महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य हरियाणा में आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही एससी श्रेणी की महिलाओं की मदद करना है, जो बेरोजगार हैं और जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, ताकि वे किसी भी परेशानी के बिना अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। 
  • आवेदन करने के लिए महिला अनुसूचित जाति से संबंधित होनी चाहिए। 
  • आवेदक के परिवार की सालाना आय ₹3 लाख रुपए से काम की होनी चाहिए। 
  • आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। 
  • इस योजना के तहत जो भी महिला बीपीएल श्रेणी में आती है उन्हें समृद्धि योजना के तहत ₹10 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। 

Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • पहचान पत्र 
  • मोबाइल नंबर 
  • बैंक अकाउंट पासबुक 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा महिला समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करना होगा। 

  • सबसे पहले आपको सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा। 
  • होम पेज पर आपके सामने New User? Register Here का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। 
  • विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने हरियाणा महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा। 
  • इसके बाद आपको पंजीकरण फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना है उसके बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • उसके बाद आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपयोग करके लॉगिन कर लेना है। 
  • उसके बाद नई विंडो पर सेवाओं के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • इसके बाद दूसरी विंडो पर Search Box में Mahila Samridhi टाइप करना होगा।
  • इसके बाद आपको HSFDC विभाग के द्वारा महिला रोजगार के लिए आवेदन (केवल महिला लाभार्थियों के लिए स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन) सेवा का नाम को चुनना होगा। 
  • उसके बाद हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र नीचे दिखाए गए अनुसार दिखाई देगा, यहां आवेदन पत्र आप अपने सभी विवरणों को सटीक रूप से भर सकते हैं। 
  • इसके बाद आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भरे हुए महिला समृद्धि योजना के आवेदन पत्र को जमा कर सकते हैं। 

इस लेख के माध्यम से हमने आपको हरियाणा महिला समृद्धि योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करी है, यदि आप भी हरियाणा राज्य की बेरोजगार महिला है और खुद का रोजगार स्थापित करना चाहती है और अपनी आय के साधन को निर्माण करना चाहती हैं, तो इस योजना में आवश्य आवेदन करें। 

धन्यवाद

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