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दोस्तों, हर राज्य की सरकार अपने राज्य के अंत्योदय परिवारों की सहायता के लिए तरह-तरह की योजनाओं की शुरुआत करती है आज की आर्टिकल में हम आपको ऐसी ही एक योजना हरियाणा दयालु योजना के बारे में बताने वाले हैं इस योजना का पूरा नाम “पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना” है यह योजना विशेष रूप से हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य की सरकार अंत्योदय परिवारों को सहायता प्रदान करती है, जिनके परिवार में किसी की मृत्यु या फिर किसी कारण वर्ष विकलांगता होने की स्थिति होती है इस परेशानी का सामना करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा परिवारों को आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
यदि आप भी इस योजना के अंदर आवेदन करके आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है इसलिए अंत तक जरूर पढ़ें।

Haryana Dayalu Yojana Full Details
योजना का नाम | हरियाणा दयालु योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता |
योजना का कार्यन्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
आर्थिक सहायता राशि | 1लख से 5 लख रुपए तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशल वेबसाइट | Click Here |
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (दयालु योजना हरियाणा)
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 16 मार्च को प्रदेश के आती उदय परिवारों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री दयाल योजना का शुभारंभ किया था। Dayalu Yojana Haryana यानी (दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना – DDUAPSY) के तहत राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों के किसी भी सदस्य को प्राकृतिक या फिर क्रांति मौत हो जाती है एवं परिवार का कोई भी सदस्य को किसी भी दुर्घटना की वजह से विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उसे सदस्य को हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से ₹1 लख से ₹5 लख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आर्थिक सहायता राशि अलग-अलग आयु के लोगों को अलग-अलग दी जाती है। जिसकी जानकारी आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी।
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चल रही बीमा कंपनी की योजनाओं की प्रक्रियाओं को आम आदमी के लिए आसान बनाने हेतु हरियाणा में (HPSN) हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की जा चुकी है। जिसके चलते इसमें तीन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और अब इसमें हरियाणा दयालु योजना भी शामिल की गई है। इससे दयाल योजना का लाभ लाभार्थियों को सही समय पर मिल सकेगा।
इस योजना के चलते राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 6 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी की है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इस योजना के तहत 223 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इन सभी लाभार्थियों को स्वयं 6.36 करोड रुपए का लाभ डीबीटी के द्वारा उनके बैंक खाते में जमा करवाएंगे।
दयालु योजना हरियाणा का उद्देश्य
दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अंत उदय परिवारों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराना है, जिससे उनके परिवार में किसी भी सदस्य को हदसे के कारण विकलांगता का सामना करना पड़ रहा हो या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो उस स्थिति में आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।
इसी योजना के तहत सभी को परिवार पहचान पत्र (PPC) बनवाना होगा जिसके तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 180000 से कम होगी, उन्हीं परिवारों को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा का लाभ दिया जाएगा। परिवार पहचान पत्र होने पर किसी भी तरह का फ्रॉड इस योजना में नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि विकलांग आवेदक के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से जमा कर दी जाएगी और यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो यह सहायता राशि उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
दयालु योजना में दी जाने वाली राशि का वितरण
आयु | सहायता राशि |
5 से 12 वर्ष | ₹100000 रुपए |
13 से 18 वर्ष | ₹200000 रुपए |
19 से 25 वर्ष | ₹300000 रुपए |
26 से 40 वर्ष | ₹500000 रुपए |
41 से 50 वर्ष | ₹200000 रुपए |
51 से 60 वर्ष | ₹200000 रुपए |
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लाभ और विशेषताएं
हरियाणा दयालु योजना के लाभ कुछ इस प्रकार है
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य की दिव्यंका या मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से एक से दो लाख रुपए तक की व्यक्तित्व आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य के उन्हें अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लख रुपए तक होगी।
- इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग तरह से लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- दयालु योजना के अंतर्गत आवेदक को 3 महीने के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना है।
- इस योजना में ऑनलाइन आवेदन होने के कारण आवेदक को दफ्तर के चक्कर काटना नहीं पड़ेंगे।
- इस योजना से अंत उदय परिवारों को आर्थिक तंगी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयाल योजना की पात्रता (Eligibility)
हरियाणा दयालु योजना की पात्रता कुछ इस प्रकार है।
- मुख्यमंत्री दयालु योजना हरियाणा का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक का हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- दयाल योजना का लाभ सिर्फ राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही दिया जाएगा।
- इस योजना में पत्र होने के लिए अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लख रुपए से कम होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत केवल परिवार पहचान पत्र के दाता पर ही परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के लिए लाभार्थी को 3 महीने के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- हरियाणा दयालु योजना के लिए केवल 5 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग के नागरिक ही पात्र होंगे।
हरियाणा दयालु योजना के लिए दस्तावेज
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयाल योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा दयालु योजना में आवेदन कैसे करें
Dayalu Yojana Haryana Online Apply करने के लिए आपको निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करना होगा।
- DDUAPSY में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद आपके सामने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का होम पेज खुलकर आएगा।
- जहां पर आपको Apply Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर (PPC Number) दर्ज करना है और Get OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- उसके बाद जब आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तब आपकी स्क्रीन के ऊपर दयाल योजना Application Form खुल जाएगा जिसमें पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है।
- उसके बाद आपको उसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सारे आवश्यक दस्तावेज और अमृत प्रमाण पत्र या फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड कर देने हैं।
- जैसे ही आप सपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है इस प्रकार आपका Deen Dayal Upadhaya Antyodaya yojana Haryana online apply हो जाएगा।
Haryana Dayalu Yojana Helpline Number
- Email – hpsn-fd@hry.gov.in
- Phone number – 0172-5117312
Dayalu Yojana Haryana Important Link
Dayalu Yojana Online Apply | click here |
Dayalu Yojana Official Website | click here |
इसलिए के माध्यम से हमने आपको हरियाणा दयाल योजना यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है।
धन्यवाद
FAQ’s
हरियाणा में दयालु योजना क्या है
हरियाणा दीनदयाल दयालु योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो चुकी है या फिर वह किसी विकलांगता से पीड़ित है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना में कितनी सहायता राशि मिलेगी
इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग आयु वर्ष के लोगों को अलग-अलग सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के नागरिक शामिल रहेंगे।