Bihar Samuhik Nalkoop Yojana 2024 | किसान खेत में सामूहिक नलकूप पर मिलेगी सब्सिडी

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बिहार सरकार का कृषि विभाग किसानों की मदद के लिए एक योजना चला रहा है, जिसका नाम बिहार सामूहिक नलकूप योजना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के समूह को नलकूप खुदाई और इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप के लिए अनुदान देती है। राज्य का कोई भी किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको बिहार सामूहिक नलकूप योजना 2024 के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए और योजना की पात्रता क्या है। यदि आप बिहार के किसान हैं और जानना चाहते हैं कि इस योजना से कितना लाभ मिलेगा, तो यह आर्टिकल अंत तक पढ़ें।

Bihar Samuhik Nalkoop Yojana 2024 Details

योजना का नामBihar Samuhik Nalkoop Yojana
शुरू की गईबिहार सरकार द्वारा
संबंधित विभागउद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार
लाभार्थीराज्य के किसान
उद्देश्यनलकूप और इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल के लिए अनुदान प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://horticulture.bihar.gov.in/

बिहार सामूहिक नलकूप योजना क्या है

बिहार सरकार के कृषि विभाग ने सूखा पीड़ित किसानों की सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए बिहार सामूहिक नलकूप योजना शुरू की है। इस योजना से राज्य के सभी किसान समूहों को लाभ मिलेगा। इसके तहत, दो या दो से अधिक लघु और सीमांत किसानों के कम से कम 1 एकड़ के समूह को ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को नलकूप की खुदाई और इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप के लिए अनुदान मिलेगा।

इस योजना के तहत, सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले नलकूप की गहराई अधिकतम 70 मीटर तय की गई है। अगर किसी क्षेत्र में जमीन के जल स्तर की गहराई 70 मीटर से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि का भुगतान किसान समूह को खुद करना होगा। वहीं, अगर नलकूप की गहराई 70 मीटर से कम है, तो वास्तविक गहराई के अनुसार ही अनुदान दिया जाएगा। बिहार सामूहिक नलकूप योजना का लाभ पाने के लिए सभी किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

बिहार सामूहिक नलकूप योजना का उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा सामूहिक नलकूप योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई की समस्याओं से निजात दिलाना है। इस योजना के तहत किसान समूह को नलकूप की खुदाई और इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा। इससे किसान अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर सकेंगे। पानी की समस्या खत्म होने से फसलों की समय पर सिंचाई हो सकेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस योजना का लाभ उठाने वाले किसान आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।

बिहार सामूहिक नलकूप योजना के लाभ एवं विशेषताएं 

  • बिहार सामूहिक नलकूप योजना के अंतर्गत राज्य के किसान समूह को नलकूप के लिए अनुदान प्राप्त होगा।
  • नलकूप छिद्रण हेतु 1200 रुपए प्रति मीटर की दर से 80% (960 रुपए) का प्रति मीटर का अनुदान दिया जाएगा।
  • अधिकतम 70 मीटर के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • इसके अलावा, योजना के तहत 5 HP का इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पम्प का अधिकतम मूल्य 30,000 रुपए या वास्तविक मूल्य (जो भी कम हो) में से 80% प्रति समूह को अनुदान दिया जाएगा।
  • उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा सामूहिक नलकूप योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के किसानों को दिया जाएगा।
  • राज्य के सभी किसान समूह और उनकी खेती का इस योजना के माध्यम से सतत विकास हो सकेगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर किसान पर्याप्त मात्रा में अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे।
  • Bihar Samuhik Nalkoop Yojana के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।

बिहार सामूहिक नलकूप योजना में आवेदन करने के लिए नियम एवं शर्ते

  • सामूहिक नलकूप योजना में आवेदन करने के लिए लघु और सीमांत वर्ग के सभी किसानों को DBT में पंजीकृत होना और MI में आवेदन करना अनिवार्य है।
  • समूह के सभी किसानों को इस योजना के लाभ के लिए कम से कम 0.5 एकड़ जमीन का होना अनिवार्य है।
  • Bihar Samuhik Nalkoop Yojana में आवेदन करने के लिए किसानों को जमीन के साक्ष्य के रूप में LPC या ऑनलाइन/ऑफलाइन जमीन की रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा।
  • नलकूप स्थापना के स्थल पर विद्युत स्रोत का होना आवश्यक होगा।
  • किसान समूह को विद्युत बिल का भुगतान स्वयं करना होगा।
  • सामूहिक नलकूप योजना के लाभ के लिए किसान समूह को कम से कम 7 वर्षों तक सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
  • अनुदान का भुगतान संबंधित कंपनी/किसान के बैंक खाते में नियम अनुसार किया जाएगा।

बिहार सामूहिक नलकूप योजना की पात्रता 

  • सभी किसानों को बिहार सामूहिक योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता को पूरा करना आवश्यक है।
  • यह योजना बिहार राज्य के किसानों को सभी वर्गों के किसानों को लाभ प्रदान करेगी।
  • आवेदक किसानों का समूह कम से कम 2 सदस्यों से अधिक होना चाहिए, और उन्हें लघु सीमांत किसान के रूप में गिना जाएगा।
  • इस योजना का लाभ समूह के किसी सदस्य को 7 साल के बाद ही दोबारा मिल सकेगा।

बिहार सामूहिक नलकूप योजना के आवश्यक दस्तावेज

  • प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पैन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार सामूहिक नलकूप योजना की आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले, उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर “Schemes” के सेक्शन में “Bihar Samuhik Nalkoop Yojana” का ऑप्शन खोजें।
  • इसके नीचे “आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • नियम और शर्तों को पढ़ें और “Agree and Continue” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • ग्रुप के अध्यक्ष का DBT पंजीकरण संख्या दर्ज करें और “सर्च” पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
  • मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें।
  • “सबमिट” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आवेदन की पुष्टि होने पर रसीद प्राप्त करें।
  • इस तरह से आप बिहार सामूहिक नलकूप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

बिहार सामूहिक नलकूप योजना में आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें

  •  सबसे पहले उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर “सामूहिक नलकूप योजना” के नीचे अन्य विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • नया पेज खुलेगा, जहां आपको “आवेदन की स्थिति जाने” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए नया पेज खुलेगा।
  • आपको अपनी Application ID दर्ज कर “Get Status” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपकी आवेदन की स्थिति आपके सामने प्रकट हो जाएगी।

FAQ’s

सामूहिक नलकूप योजना में आवेदन करने के लिए समूह के सभी किसानों के पास कितना रकबा होना अनिवार्य है?

समूह के सभी किसानों के पास 0.5 एकड़ का रकवा होना अनिवार्य है।

बिहार सामूहिक नलकूप योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Bihar Samuhik Nalkoop Yojana के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ है।

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