Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana form download, Bihari Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana amount, Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana online registration, (अंतरजातीय विवाह योजना फॉर्म pdf, अंतरजातीय विवाह लाभ के लिए आवेदन कैसे करें, बिहार में अंतर जाति विवाह करने पर कितना पैसा मिलता है, अंतर्जातीय विभाग प्रोत्साहन योजना बिहार फॉर्म डाउनलोड)
दोस्तों, हमारे देश की सरकार तरह-तरह की योजना की शुरुआत करती है ताकि समाज में उन्नति हो और बदलाव आ सके। हमारे देश में आज भी विवाह को लेकर बदलाव नहीं आ पाया है आज के समय में भी लोग केवल अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं और दूसरी जाति में नहीं करते हैं। इस अंतर्जातीय विवाह की सोच को बदलने के लिए बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। बिहार राज्य की इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। तो आज के इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं इस योजना में आवेदन कैसे करें और इस योजना का क्या उद्देश्य है, योजना से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और पात्रता आदि से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, तो अंत तक जरूर बन रहा है।
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को बिहार राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है बिहार राज्य की इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर केस्ट मैरिज भी कहते हैं इस योजना के तहत उन विवाह करने वाले जोड़ों को सहायता राशि दी जाती है, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया होता है यह सहायता राशि कल ₹2.5 लख रुपए की होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर्जातीय विभाग को प्रोत्साहित करना है साथ ही इस योजना के तहत मिली राशि से वाहिक जोड़े को आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना को सोशल जस्टिस और एंपावरमेंट के मिनिस्टर के साथ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा चलाया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें अगर कोई लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी तरह की गलत जानकारी सरकार को दी जाती है तो लाभार्थी से लाभ की राशि वसूल कर ली जाएगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को एक स्टाइपेंड रिसिप्ट और एक नॉन ज्यूडिशरी स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी। इसके बाद उनके बैंक अकाउंट में ₹1.5 लख रुपए की सहायता राशि भेज दी जाएगी। जो की आईटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा भेज दी जाएगी। बाकी बची हुई राशि को 3 वर्षों के लिए Fixed Deposit कर दिया जाएगा। फिर 3 वर्षों के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट की गई राशि और उसे पर प्राप्त हुआ ब्याज दोनों ही वैवाहिक जोड़े को दे दिया जाएगा।
अंतर्जातीय विभव को राज्य एवं जिला सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए एक सामूहिक अंतरजातीय विवाह का भी आयोजन होगा जिसका प्रचार मीडिया के द्वारा किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह के माध्यम से प्रति विवाहित जोड़े को ₹25000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Details
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसके द्वारा आरंभ की गई | बिहार राज्य सरकार द्वारा |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना |
लाभार्थी | बिहार राज्य के नागरिक |
आर्थिक सहायता | ₹2.5 लाख रुपए |
राज्य | बिहार |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | click here |
आवेदन फॉर्म डाउनलोड
बिहार अंतरजाती विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दूसरी जाति में विवाह करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज में समान अधिकार प्राप्त हो सकेगा बिहार अंतरजाती विभाग प्रोत्साहन योजना का लाभ उन्हीं विवाहित जोड़े को मिलेगा जिनमें कोई एक पति या पत्नी पिछड़ी जाति का होगा।
इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह में वृद्धि देखी जाएगी जिससे लोगों की सोच में भी बदलाव आ सकेगा।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
- इस योजना के तहत सभी अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी जिन्होंने दूसरी जाति में शादी की है।
- अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के रूप में विवाहित जोड़ों को कल 2.5 लख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सबसे पहले परी स्टेम्मेद रिसिप्ट जमा करणी अनिवार्य है रिसिप्ट जमा होते ही विवाहित जोड़े को उनके बैंक अकाउंट में ₹1.5 लाख रुपए की राशि भेज दी जाएगी।
- इस प्रोत्साहन राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा भेजा जाएगा।
- साथ ही बची हुई राशि को 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एचडी करवा दी जाएगी, जो कि विवाहित जोड़े को 3 साल के बाद ब्याज के साथ मिल जाएगी।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता
- इस योजना की सबसे पहले पात्रता यह है कि आवेदक का बिहार राज्य का निवासी होना जरूरी है।
- इस योजना की दूसरी पात्रता यह है कि वैवाहिक जोड़े की यह पहली शादी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े का विवाह “Hindu Marriage Act 1955” के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
- यदि विवाहित जोड़े की शादी किसी ओर एक्ट में हुई है तो उन्हें अलग से एक सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत विवाह करने के लिए लड़की की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष की होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को विवाह के एक वर्ष के अंदर गढ़ी आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी इस समय के बाद लाभार्थी इस योजना के लिए पत्र नहीं माना जाएगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड (दोनों का)
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी का कार्ड
- शादी का फोटो (दोनों साथ में)
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता नंबर (वैवाहिक जोड़े का जॉइंट अकाउंट होना चाहिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आपको वहां से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और प्रिंट कर लेना है।
- उसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गई सारी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, आईडी, शादी की तिथि, पता आदि को ध्यानपूर्वक भर लेना है,
- सारी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरने के बाद अपने दस्तावेजों को लगा देना है।
- आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद और दस्तावेज लगाने के बाद उसकी एक बार अच्छे से जांच कर लेना है।
- फिर आपको आवेदन लेकर योजना से संबंधित विभाग में इस आवेदन फार्म को जमा कर देना है।
- जैसे ही आप फार्म जमा कर देते हैं आपकी अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
दोस्तों हमारे इस लेख के माध्यम से हमने आपको बिहार अंतरजातीय विवाह प्रसंग योजना 2024 से संबंधित सभी जरूरी जानकारी प्रदान कर दी है जिससे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
धन्यवाद