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हमारे देश की सरकार देश के गरीब नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है इन्हीं में से एक MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सभी गरीब लोगों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इनमें वह लोग शामिल होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से MP के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना में उन्हीं परिवारों को सहायता राशि प्रदान होगी। जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश या अन्य किसी दुर्घटना के चलते हो जाती है इन्हीं परिवार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ₹20,000 से ₹40,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024 से जुड़ी सारी जानकारी प्रदान करेंगे जैसे इस योजना में पात्रता क्या है, लाभ एवं विशेषताएं, उद्देश्य एवं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे तो अंत तक जरूर बन रहे।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के उन परिवारों के लिए की गई है, जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश या किसी दुर्घटना के चलते मृत्यु हो जाती है, जिससे कि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत सभी पीड़ित परिवारों को ₹20000 तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी।
इस आर्थिक सहायता से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पीड़ित परिवार को एक अनुदान राशि प्राप्त होगी। जिससे वह अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सके।
यह योजना न केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है बल्कि शहरी क्षेत्र में भी लागू की गई है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को राष्ट्र सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लागू किया गया है और इस योजना से उन परिवार के मुखिया चाहे वह महिला हो या पुरुष हो यदि उनकी असामाजिक मृत्यु होती है, तो परिवार के अन्य सदस्यों के भरण पोषण करने हेतु सरकार की तरफ से सहायता स्वरूप वित्तीय राशि का लाभ दिया जाएगा।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024
योजना का नाम | MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana |
शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
राज्य | मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | ₹20,000 रुपए |
उद्देश्य | सहायता राशि प्रदान करना |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मध्य प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Social Justice – Madhya Pradesh |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य (Objectives)
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत मृत्यु व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को सरकार की तरफ से ₹20000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि उनके परिवार को कुछ सहायता मिल सके और वह अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके, जिससे कि उन्हें कुछ हद तक की राहत मिल सके।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं ( Benefits)
- इस योजना के तहत सरकार की तरफ से मृत्यु व्यक्ति के परिवार को ₹20,000 की सहायता राशि प्राप्त होती है।
- इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाले मृत व्यक्ति के परिवार को ही दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के माध्यम से मृत्यु के 45 दिन के अंदर पीड़ित परिवार के सदस्य के बैंक खाते में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ राज्य के बीपीएल एवं गरीब श्रेणी में आने वाले और जीवन यापन करने वाले लोगों को ही दिया जाएगा।
- इसी योजना के तहत परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति चाहे वह महिला हो या पुरुष उनके परिवार को सहायता राशि दी जाएगी।
- इस योजना से मिलने वाली सहायता राशि से पीड़ित परिवार अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सकेगा।
राष्ट्रीय परिवार योजना की पात्रता (Eligibility)
- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
- मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
- मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।
- यदि किसी मृत्यु होने वाला व्यक्ति विवाहित हो तो उसकी पत्नी या माता-पिता आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- मृत्यु के 30 दिन के अंदर पीड़ित परिवार आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना है, तो मृत्यु के संबंध में FIR की फोटो कॉपी
- पासवर्ड साइज फोटो
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने ऑफिशल वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
![](https://yojanatalks.com/wp-content/uploads/2024/02/image-5.jpeg)
- उसके बाद आपको होम पेज पर दायित्व का विकल्प दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको सामाजिक सहायता के विकल्प आएगा जिस पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने सामाजिक सहायता से जुड़ी सभी योजनाओं की एक सूची खुलकर आएगी।
- जिसमें से आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप योजना के नाम पर क्लिक करते हैं आपके सामने योजना से संबंधित आवेदन फार्म PDF फाइल खुल जाएगी।
- उसके बाद आपको इस आवेदन फार्म को डाउनलोड करके एक प्रिंट निकलवा लेना है।
- फिर आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को धन पूर्वक दर्ज कर देना है।
- उसके बाद योजना से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म से अटैच कर देना है।
- इसके बाद यदि आप शहर में रहते हैं तो आपको यह आवेदन फार्म नगर निगम/ नगर पालिका/नगर पंचायत में जाकर जमा करवा देना।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम पंचायत/ जनपद कार्यालय में जाकर जमा करवा देना।
- इस तरह आपकी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है।
धन्यवाद