Punjab Marriage Certificate 2024, Punjab Marriage Certificate kaise banaye, punjab marriage certificate eligibility, punjab marriage certificate apply process in hindi, punjab marriage certificate documents, (पंजाब विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनाए 2024, विवाह प्रमाण पत्र के दस्तावेज, विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया, पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट की पात्रता, पंजाब मैरिज प्रमाण पत्र के लाभ)
हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल भारत के हर राज्य में विवाह प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। ज्यादातर सभी राज्यों में विवाह करने वाले नागरिकों को विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बनवाने के लिए सरकार द्वारा जाते हैं। इसी को देखते हुए अब पंजाब राज्य में भी विवाह पत्र बनवाना बहुत ही अनिवार्य है जिसके लिए पंजाब सरकार द्वारा आवेदन योजना को शुरू किया है। मैं इनफॉरमेशन इस योजना के अंतर्गत पंजाब राज्य की विवाहित स्त्रियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जिसके अंतर्गत मजबूत हो जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Punjab Marriage Certificate Online Registration कैसे करें इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास करेंगे अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा।
नाम | पंजाब विवाह प्रमाण पत्र |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | कानूनी रूप से रिश्ते मजबूत करना |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
राज्य | पंजाब |
लाभार्थी | राज्य के विवाहित नागरिक |
पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट क्या है (Punjab Marriage Certificate)
भारत के सभी राज्यों के नागरिकों के लिए विवाह प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके अंतर्गत शादी के कुछ दिनों बाद ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया जाता है। पंजाब सरकार द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नियम लागू कर दिए गए हैं जिसके तहत एक महीने बाद ही विवाह प्रमाण पत्र बनवाने लेना अब आवश्यक होगा। देव मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के चलते विवाहित लोगों का रिश्ता कानूनी तौर पर मजबूत तो होगा ही इसके अलावा घरेलू स्त्रियों के प्रति हिंसक बाल विवाह और विवाह में धोखा धड़ी जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंजाब राज्य के जो नागरिक विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं करेंगे उन्हें कानूनी तौर पर जुर्माना देना पड़ेगा। पंजाब राज्य के सभी वर्गों और सभी धर्म के लोगों के लिए विवाह पत्र बनवाना अनिवार्य है।
पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट नही बनवाने पर कितना जुर्माना देना होगा
यदि आप विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनवेट हैं तो आपको विलंब तिथि अवधि निकल जाने के बाद प्रतिदिन ₹2 का जुर्माना देना होगा। वैसे तो विवाह प्रमाण पत्र शादी के 30 दिन के अंतराल में बनवा लेना चाहिए अगर हम बात करें जमाने की तो यदि आप 10 दिन का विलंब करते हैं तो इस हिसाब से ₹2 प्रति दिन के लिए आपको ₹20 का जुर्माना देना होगा।
पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट के उद्देश्य
पंजाब सरकार द्वारा विवाह प्रमाण पत्र शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विवाह जोड़ों को उनके शादी के बाद विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करने से है ताकि वह कानूनी रूप से पति-पत्नी हो जाएं। विवाह होने के बाद कानूनी रूप से उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी जाएगी इसके बाद यदि विवाह के पश्चात पति या पत्नी में से किसी को भी प्रताड़ना झेलनी पड़े तो सरकार द्वारा पीड़ित को सहायता करने में आसानी हो सके। पंजाब शहर में विवाह प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है चाहे फिर वह किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, विवाह प्रमाण पत्र विशेष कर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनवाना जरूरी कर दिया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार के खिलाफ रोक लगाने से है।
पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लाभ
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के बाद व्यक्ति को कुछ इस प्रकार के लाभ होते हैं।
- पंजाबी विवाह प्रमाण पत्र के द्वारा व्यक्ति बैंक में जॉइंट खाता खुलवा सकता है।
- पंजाबी विवाह प्रमाण पत्र के द्वारा व्यक्ति अपना स्वयं का पासपोर्ट भी बनवा सकता है।
- यदि किसी महिला को शादी के बाद अपना सरनेम बदलवाना है तो विवाह प्रमाण पत्र के दौरान वह उपनाम बदलवा सकती हैं।
- विवाह प्रमाण पत्र बनवा लेने के बाद पति-पत्नी के रिश्ते को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त हो जाती है।
- विवाह प्रमाण पत्र किसी भी दस्तावेज के द्वारा बनवाया जा सकता है।
- यदि पति-पत्नी के बीच कोई मतभेद हुआ तो ऐसे में विवाह प्रमाण पत्र के द्वारा पत्नी को मासिक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।
- यदि कभी शादी के बाद पति की मृत्यु हो जाती है तो विवाह प्रमाण पत्र के द्वारा पत्नी को संपत्ति का सारा अधिकार दे दिया जाएगा।
- विवाह प्रमाण पत्र से पंजाब राज्य में हो रहे बाल विवाह को रोका जा सकता है।
पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के की पात्रता
विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित पात्रताओं का होना जरूरी है।
- पंजाबी विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंजाब का स्थाई नागरिक होना अनिवार्य है।
- दूल्हा दुल्हन को शादी के 1 महीने बाद शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
- यदि आप पुनर्विवाह प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पति/पत्नी की मृत्यु का प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- पति-पत्नी का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- शादी में मौजूद लोगों में से 2 गवाह और उनका पहचान पत्र
- पति-पत्नी की पासपोर्ट फोटो
- शादी के वक्त ली गई तस्वीर
- शादी का कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रजिट्रेशन प्रक्रिया
यदि आप भी विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है।
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर आपको सर्विस विकल्प का चयन करना होगा।
- सर्विस विकल्प में आपको फॉर्म के विकल्प का चयन करना होगा।
- अब आपको आवेदन फार्म के विकल्प का चयन करना होगा।
- अब आपको मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म के विकल्प का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म खुलेगा।
- फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को अच्छे से पढ़ें और दर्ज करें।
- अब पूछे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- अब आपको सबमिट विकल्प का चयन करना होगा।
- आपके आवेदन फार्म की जांच होगी और आपको जिला केंद्र पर बुलाया जाएगा।
- इस प्रकार विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
दोस्तों, आज हमने आपको पंजाबी विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के विषय में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है यदि आप भी पंजाब राज्य के नागरिक हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो जल्द से जल्द अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवा लें अन्यथा आपको भी जुर्माना देना पड़ सकता है।
धन्यवाद
FAQ’s
1) पंजाब मैरिज सर्टिफिकेट के लिए क्या दस्तावेज चाहिए
विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमारे लेख में सभी दस्तावेजों के बारे में बताया गया है।
2) पंजाब विवाह प्रमाण पत्र शादी के कितने दिन बाद बनबाया जाता है
मैरिज सर्टिफिकेट विवाह होने के 30 दिन बाद बनवाया जाता है