Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 | श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन कैसे करें

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दोस्तों, राजस्थान सरकार बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत करती है जिससे राज्य के श्रमिकों और मजदूर की सहायता हो सके इसलिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के आवास की समस्या को देखते हुए की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी पात्र श्रमिकों और मजदूरों को उनके आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिससे जिन गरीब शमी को के पास स्वयं की भूमि है परंतु घर बनाने के लिए पैसे नहीं है उन्हीं को सरकार आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। जिसकी सहायता से वह अपना खुद का घर निर्माण कर सकते हैं और यह योजना पूरे राजस्थान राज्य के लिए प्रभावी है। 

आप भी राजस्थान राज्य के श्रमिक है और निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना मैं आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सरकार के द्वारा निर्धारित पात्रता को पूरा करें और अपना आवेदन कर दें। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Shramik Sulabh Awas Yojana से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। तो अंत तक बन रहे। 

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024

श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी यह योजना राज्य के गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के लागू की गई है निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के माध्यम से जिन गरीब एवं मजदूर परिवारों के पास खुद का पक्का मकान नहीं है उन्हें सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाएगी जिससे वह अपना खुद का मकान बना सकते हैं। योजना के तहत राज्य सरकार गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों को कुल ₹1,50,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी कोई मजदूर खुद से ₹5 लख रुपए तक का मकान बनता है तो उसे निर्माण की लागत का 25% तक सरकार की ओर से मिल जाएगा। 

श्रमिकों को मिलने वाली सहायता राशि सरकार के द्वारा डायरेक्ट उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। 

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की पूरी जानकारी

योजना का नामनिर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना
शुरू की गईराजस्थान सरकार द्वारा
राज्यराजस्थान
उद्देश्यश्रमिक एवं गरीब परिवारों को मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीराजस्थान राज्य के सभी गरीब एवं श्रमिक परिवार
सहायता राशि1 लाख 50 हजार रुपए
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन व ऑनलाइन
ऑफिशल वेबसाइटClick here

श्रमिक सुलभ आवास योजना का उद्देश्य

Shramik Sulabh Awas Yojana का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों एवं गरीब परिवार के लोगों को घर निर्माण करने के लिए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराना है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण गरीब मजदूर अपना मकान नहीं बना पता है और उन्हें किसी किराए के मकान या फिर टूटे-फूटे घरों में रहना पड़ता है परंतु अब राज्य के सभी गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को इधर-उधर रहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा शुरू की गई, श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत उन्हें घर निर्माण के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रधान करी जाएगी। जिससे राजस्थान राज्य के सभी मजदूर और गरीब लोगों का पक्का मकान बन सकेगा। 

निर्मल श्रमिक सुलभ आवास योजना की पात्रता

  • श्रमिक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। 
  • श्रमिक सुलभ आवास योजना में राज्य के श्रमिक एवं गरीब परिवार ही पात्र होंगे। 
  • आवेदक का कर्मकार मंडल में कम से कम 1 वर्ष तक श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है। 
  • श्रमिक के पास खुद की या फिर अपनी पत्नी की मालिकाना जमीन होना जरूरी है। 
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 
  • आवेदन करने वाले श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। 

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana की विशेषताएं और लाभ

  • इस योजना के तहत गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को खुद का घर निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। 
  • यदि कोई मजदूर अपने खर्चे पर मकान निर्माण करता है तो उसे सरकार के द्वारा मकान निर्माण की लागत पर 25% तक की राशि वापस मिल जाएगी। 
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से योजना में आवेदन कर सकते हैं
  • श्रमिक सुलभ आवास योजना से गरीब बिना किसी आर्थिक तंगी के अपना मकान निर्माण कर सकते हैं जिससे उन्हें टूटे-फूटे या फिर किराए के घर में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 
  • इस योजना से श्रमिक एवं गरीब लोगों के रहन-सहन में बदलाव देखा जाएगा। 

निर्मल श्रमिक सुलभ आवास योजना से जुड़े दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • बीपीएल राशन कार्ड 
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड 
  • मोबाइल नंबर 
  • जमीनी दस्तावेज 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

श्रमिक सुलभ आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको श्रम विभाग राजस्थान सरकार की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • इसके बाद आपके सामने ऑफिशल वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा। 
  • होम पेज पर आने के बाद आपको BOCW Board के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
  • फिर आपको scheme के विकल्प पर आना है। 
  • स्कीम के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। 
  • उसके बाद आपको पेज पर 4th नंबर पर दिख रहे, निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के विकल्प पर जाना है। 
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा। 
  • बहुत-बहुत शुभकामनाएं उसके बाद आपको आवेदन फार्म में पूछे जाने वाली सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज करना होगा। 
  • सभी जानकारी देने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। 
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
  • फिर आपका श्रमिक सुलभ आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

  • इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको स्थाई श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय जाना होगा। 
  • वहां पर आपको निर्माण श्रम सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। 
  • की आपको आवेदन फॉर्म मिलने के बाद आपको उसमें पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करनी है। 
  • उसके बाद सभी दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ लगाना होगा। 
  • फिर आपको अपना आवेदन फार्म कार्यालय में जमा कर देना है। 
  • उसके बाद आपके आवेदन फार्म की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी। 
  • यदि आपका फॉर्म सही होगा तो सरकार के द्वारा आपके सहयोग राशि भेज दी जाएगी जिससे आप अपना पक्का मकान बना सकते हैं। 

यदि आप भी चाहते हैं अपना पक्का मकान बनाना, तो आप इस योजना में आवेदन करके अपना पक्का मकान बना सकते हैं। 

धन्यवाद

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